विकलांग जन पेंशन योजना के लिए आवेदन एवं आवश्यक दस्तावेज

सरकार की विकलांग कल्याण विभाग के माध्यम से विकलांग व्यक्तियों के लिए विकलांग जन पेंशन योजना चलाई जा रही है. हैंडीकैप पेंशन स्कीम भी कहते हैं.

यह योजना उन विकलांग जनों के लिए है जो शारीरिक रूप से दिव्यांग है तथा जिनकी उम्र 18 वर्ष अधिक एवं गरीबी रेखा से नीचे है. इस प्रकार के सभी दिव्यांग जनों को सरकार की विकलांग जन पेंशन योजना के तहत प्रतिमा ₹500 की पेंशन राशि प्रदान की जाएगी.

दिव्यांग जनों के भरण पोषण हेतु अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है. इसमें दिव्यांग जनों की एक और योग्यता की आवश्यकता है कि वह न्यूनतम 40% के दिव्यांग का धारण किया हो.

इसका प्रमुख कारण यह भी है क्योंकि कभी-कभी कुछ लोग आंशिक रूप से दिव्यांग होते हैं इस कारण से सरकार उन्हें यह दिव्यांग पेंशन योजना प्रदान नहीं करती है.

इस प्रकार के सभी लाभार्थी की पात्रता का अंतिम निर्णय जिला अधिकारी या वहां के प्रदेश स्तर के अधिकारी ही लेंगे. इस प्रकार से यह सुनिश्चित हो जाता है कि इस प्रकार के लाभ को लेने के लिए आप को अंतिम रूप से आप के जिला अधिकारी या आपके अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा.

इस प्रक्रिया में निर्धारित किया क्या है कि यदि आप पहले आने की व्यवस्था में है तो आपको सर्वप्रथम भुगतान किया जाएगा. अगर किसी प्रकार से पूरी राशि इस प्रक्रिया के तहत खत्म हो जाती है तो आपको भुगतान नहीं किया जाएगा.

इस प्रक्रिया के कारण आपको आवेदन तथा उसका एप्लीकेशन आवश्यक है जिससे कि आप उस अवधि में उस लाभ को लेने की इच्छुक एवं योग्य हो.

विकलांग जन पेंशन योजना के लिए आवेदन एवं आवश्यक दस्तावेज
विकलांग जन पेंशन योजना के लिए आवेदन एवं आवश्यक दस्तावेज

विकलांग जन पेंशन योजना के तहत आवेदन किस प्रकार किया जाए?

कई बार लोगों को यह जानकारी नहीं होती कि विकलांग जन पेंशन योजना क्या होती है अथवा उसका आवेदन किस प्रकार से किया जाता है.

हमारे यह प्रयास है कि आप इस प्रकार की किसी भी सूचना को जाने तथा विकलांग जन पेंशन योजना या दिव्यांगजन पेंशन योजना के तहत सभी प्रकार के लाभ एवं मधु को अपनी दैनिक सबसे पूर्ण करें.

सभी योग्य उम्मीदवार अब कार्यालयों के चक्कर लगाने के बजाय या अपना समय बनावट के बजाय ऑनलाइन का मार्ग अपना सकते हैं.

सरकार की 1 सूत्री कार्यक्रम के द्वारा आप सभी प्रकार के इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार सीधे सामाजिक कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट : http://sspy-up.gov.in/IndexHANDICAP.aspx पर जाना होगा और वहां जाकर कि उनकी होमपेज की मैन्यू में जाकर के हैंडीकैप पेंशन के लिंक पर क्लिक करना होगा.

जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं आपको एक नई विंडों या नया प्लीज ओपन होगा वहां से आपको सारी फॉर्म को भरते हुए ऑनलाइन प्रक्रिया को पूर्ण करना है.

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आगे की प्रक्रिया.

जैसे ही आप एक नए फोन को खोलते हैं आपको 4 चीजों की एक लिस्ट दिखती है.

उसमें से आपको सबसे पहले ऑप्शन न्यू एंट्री फॉर्म पर क्लिक करना है.
जैसे ही आप न्यू एंट्री फॉर्म पर क्लिक करते हैं उसके बाद आपके सामने विकलांग जन पेंशन योजना का आवेदन पत्र आ जाता है यहां पर आपको अपने बारे में पूरी जानकारी सही सही भरनी है. जैसे कि आपका व्यक्तिगत विवरण, बैंक का, आय का विवरण, आपकी दिव्यांग किस स्तर की है यह भी आपको वहां पर दर्ज कराना होगा एवं उसकी बात आखरी में आपको वहां पर save बटन पर क्लिक करना होगा.

जैसे ही आप से बटन पर क्लिक करते हैं आप अपनी भरे हुए सभी विवरण को आखिरी बार में नाम से देख सकते हैं. उसके बाद जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं आपका आवेदन पत्र जमा हो जाता है.

उसके बाद फिर आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को लिंक के माध्यम से पूरी तरीके से देख सकते हैं और फिर उसका एक प्रिंट आउट ले सकते हैं.

इस प्रकार ऑनलाइन आवेदन करने की यह प्रक्रिया पूर्ण होती है जो की पुरानी प्रक्रिया उसे बहुत ही आसान और सुगम है.
इस प्रकार की ऑनलाइन आवेदन संख्या के द्वारा होने वाली सभी प्रकार के विरुद्ध एवं गतिशीलता और पारदर्शिता बरती है जिससे कि दिव्यांग पेंशन योजना और एवं शुद्ध रूप से सरकार में आती है.

सरकार की मंशा, अधिक से अधिक दिव्यांग जनों तक उनकी पेंशन सही समय एवं सही लोगों तक सही माध्यम से पहुंचे या ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया उसको सुनिश्चित और पूर्ण करती है.

अतः आप अगर इस प्रकार की किसी भी परेशानी हो या अवरुद्ध को देख रहे हैं तो अगर आपको समस्या होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके या बोल कर के भेज सकते हैं हम आपको पूर्ण तरीके से सहायता प्रदान करने की कोशिश करेंगे.

आइए जानते हैं दिव्यांग पेंशन योजना ऑफलाइन मोड या फिर बिना ऑनलाइन प्रक्रिया के कैसे करें?

दोस्तों कई बार क्या होता है, अधिकतर लोग ऑनलाइन प्रक्रिया के बारे में जानकारी नहीं रखते या वह सीधे कार्यालय में जाकर की दिव्यांग पेंशन योजना को अप्लाई की प्रक्रिया में लगे रहते हैं. जिसके कारण उनका काफी सारा समय चला जाता है.

अगर आप ऑफलाइन मोड में या फिर आपके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है तू भी उम्मीदवारों को यह सलाह दी जाती है कि उन्हें दिव्यांग पेंशन योजना की आवेदन की आखिरी तिथि से पहले अपनी शारीरिक रूप से सुनिश्चित कार्यालय में जाकर के आवेदन पत्र जमा करना होगा.  इस प्रक्रिया के बाद ही उनका आवेदन या एप्लीकेशन मान्य होगा और वह उसके लाभार्थी या पात्र होंगे.

विकलांग जन पेंशन योजना विकलांग जन पेंशन योजना के लिए किन आवश्यक दस्तावेजों की जरूरत है?

कई बार लोग कार्यालय में जा करके वापस लौट आते हैं क्योंकि उनके पास विकलांग जन पेंशन योजना या दिव्यांगजन पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची नहीं होती है. आइए हम आपको बताते हैं कि आपको क्या क्या दस्तावेजों की जरूरत होती है जब आप दिव्यांगजन पेंशन योजना की अप्लाई करने के लिए जाते हैं.

  • सबसे पहले आपको पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए होती है क्योंकि हाल फिलहाल ली गई हो. दूसरी मुख्य चीज आपका आयु या जन्म प्रमाण पत्र. इसके लिए आप अपने की मार्कशीट या फिर अपने पैन कार्ड या फिर अपने आधार कार्ड जैसी किसी भी दस्तावेज आप दे सकते हैं. इससे आपकी आयु का सुनिश्चित होना पूर्ण हो जाता है. यह अत्यंत आवश्यक है इसलिए अपने पास इस चीजों को जरूरत रखें.
  • अगली जो महत्वपूर्ण चीज है वह आपका पहचान प्रमाण पत्र. पहचान प्रमाण पत्र के रूप में आप आधार कार्ड या फिर राशन कार्ड और या तो फिर आप मतदाता कार्ड अन्यथा आप किसी अन्य सरकारी दस्तावेज जो कि भारत सरकार द्वारा प्रमाणित की गए हो उनका प्रयोग कर सकते हैं. इस प्रकार से आपकी भारतीय की नागरिकता सुनिश्चित की जाती है.
  • आपकी आई की जानकारी के लिए आपको अपने पास बैंक का पासबुक रखना बहुत जरूरी है. इस प्रकार बैंक की पासबुक के द्वारा दिए गए स्टेटमेंट से यह सिद्ध होता है कि आप उस प्रक्रिया के योग्य है अथवा नहीं. 
  • आखरी में सबसे महत्वपूर्ण चीज जो होती है वह आप की विकलांगता का प्रमाण पत्र होता है. जब भी आप ऑनलाइन या ऑफलाइन एप्लीकेशन भर रहे हो तो सबसे जरूरी चीज यह होती है कि आप 40% रूप से विकलांग प्रमाण पत्र के साथ जाएं जिससे कि आपका अप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट या अमान्य ना हो.

दोस्तों, विकलांग के प्रकार, उनका प्रतिशत एवं उनकी प्रमाण पत्र संख्या और उनके पत्र जारी करने की तारीख भी बनी पड़ती है जिससे कि यह पता चलता है कि वह विकलांग प्रमाण पत्र कब और कहां दिया गया था.

दिव्यांगजन पेंशन योजना के लाभार्थियों की सूची.

दोस्तों अगर आप ने दिव्यांग या विकलांग जन पेंशन योजना के लिए आवेदन दिया था तो उनकी लाभार्थियों की सूची जाने के लिए आपको ऑनलाइन ही व्यवस्था उपलब्ध है.

अप ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर कि अपने नाम को देख सकते हैं और पेंशन वालों की पूरी सूची जिला वाइज या ब्लॉक सूची द्वारा देख सकते हैं. 

अगर मात्र उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो 2018 की आखिरी तिमाही में राज्य सरकार ने कुल 1100000 पेंशन भोगियों को तकरीबन 170 करोड रुपए की राशि प्रदान की. अगर मध्य प्रदेश के पेंशन भोगियों की हुई संख्या के बारे में बात किया जाए तो यह तकरीबन 7.30 लाख पेंशनभोगी थे एवं उनके लिए तकरीबन 130 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई. इसी प्रकार से अगर गुजरात की बात की जाए, तो कुल 700000 पेंशन भोगियों ने तकरीबन 110 करोड रुपए की राशि का अनुग्रह किया.

आंकड़ा काफी बड़ा और काफी अच्छा है और यह सरकार की उदारवादी नीति का ही परिणाम है. इस प्रकार की धनराशि से हैंडीकैप लोगों को, दिव्यांग जनों को और अन्य बेसहारा लोगों को पेंशन भोगियों के रूप में सामाजिक कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के द्वारा तहसील जिला एवं गांव स्तर पर उन्हें सुविधा एवं अनुदान प्रदान किया जाता है. इससे उनकी दैनिक जीवन यापन में कुछ सुधार आता है जिससे कि वह अपना जीवन व्यतीत करने के काबिल हो जाते हैं.

दोस्तों अगर आपने अभी तक पेंशन योजनाओं के बारे में नहीं सोचा है या फिर आपकी उम्र अभी 25 साल से ज्यादा हो गई और आप अभी किसी प्रकार की राशि या जॉब में तो आपको अभी से अपनी आने वाली जीवन यापन के बारे में विचार करना चाहिए और पेंशन योजनाओं में निवेश करना शुरू करना चाहिए.

क्योंकि आज नहीं तो कल हम कभी ना कभी काम करते हुए हम थकेगे जरूर और हमारा शरीर उस स्तर पर होगा जब हम किसी भी प्रकार की प्रक्रियाओं में अपने आप को शामिल नहीं करेंगे.

किंतु फिर भी हमें अपने दैनिक जीवन यापन के लिए एक धनराशि की आवश्यकता होगी. जो धनराशि आप की पेंशन योजना के तहत काम आएगी. और उसकी व्यवस्था भी आपको स्वयं अपनी कार्य करते हुए जीवन के समय में ही चाहिए, इस प्रकार की योजनाओं को पेंशन योजना कहते हैं अधिकतर समय कुछ यूज गरीब एवं पिछड़े के लिए दी जाती है.

अतः आपसे नम्र निवेदन है क्या अपने आने वाली जिंदगी को सुरक्षित करने के लिए आज से ही पेंशन योजनाओं में निवेश करें तथा अपने टैक्स में बचत का प्रमाण पत्र जाहिर करें.

धन्यवाद!